ACADEMIC CALANDER
TRANSFER CERTIFICATE SAMPLE
स्थानांतरण प्रमाण पत्र नमूना
बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि सीबीएसई से संबद्ध एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर सर्टिफिकेट के काउंटर सिग्नेचर की प्रथा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। किसी अन्य विद्यालय से आने वाले छात्र को कक्षा में प्रवेश देते समय संस्था प्रमुख को निम्नलिखित चरणों का पालन करना चाहिए -
1. बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूल अपने आधिकारिक वेबसाइट पर उनके द्वारा जारी किए गए स्थानांतरण प्रमाणपत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करेंगे।
2. बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूल परीक्षा उपनियमों के अनुलग्नक 1 में दिए गए प्रारूप के अनुसार स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करेंगे। (प्रतिलिपि संलग्न)
3. स्कूलों को संबद्धता कोड संख्या के साथ स्कूल के नाम और पते के नीचे माध्यमिक शिक्षा के केंद्रीय बोर्ड से संबद्ध स्थानांतरण प्रमाणपत्र में भी उल्लेख करना होगा।
4. एक सीबीएसई संबद्ध स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण के मामले में, स्कूल की संबद्धता की स्थिति बोर्ड की वेबसाइट cbse.nic.in>e-affiliation>संबद्ध स्कूलों की सूची के साथ-साथ स्कूल की वेबसाइट और नाम और स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर दर्ज संबद्धता संख्या।
5. स्कूल के प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस स्कूल से स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है उसका नाम बोर्ड की वेबसाइट पर एक संबद्ध स्कूल के रूप में दिखाई देता है और असंबद्ध स्कूलों की सूची में नहीं आता है।
6. स्थानांतरण प्रमाणपत्र पर सीधे प्रवेश और बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने के मामलों में बोर्ड को अग्रेषित करते समय स्कूल प्रबंधन समिति के प्रबंधक/सचिव/सदस्य और स्कूल के प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।
7. प्रतिहस्ताक्षर करते समय यह उल्लेख किया जाएगा कि * (cbse.nic.in/source जहां से सत्यापित है यानी वेबसाइट आदि) से सत्यापित (सत्यापन के स्रोत तक पहुंचने की तारीख) कि जारी करने वाले स्कूल का नाम संबद्ध स्कूलों की सूची में आता है और करता है असंबद्ध विद्यालयों और प्रतिहस्ताक्षरित की सूची में उपस्थित न हों।
8. किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त / संबद्ध स्कूल से स्थानांतरण के मामले में, स्थानांतरण प्रमाण पत्र की वास्तविकता का पता लगाया जाना चाहिए और पिछले अभ्यास के अनुसार स्कूल को नियंत्रित करने वाले प्राधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
9. स्थानांतरण प्रमाणपत्र के बारे में संदेह/आशंका के मामले में, मामले को स्पष्टीकरण के लिए बोर्ड को भेजा जाए।
10. स्कूल प्रबंधन मान्यता प्राप्त बोर्ड से मान्यता प्राप्त / संबद्ध स्कूल से वैध स्थानांतरण प्रमाण पत्र रखने वाले छात्रों को प्रवेश देने के लिए सभी प्रयासों को चिह्नित करेगा।
परीक्षा नियंत्रक द्वारा दिनांक 26.11.14 को जारी इस संबंध में परिपत्र की एक प्रति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.nic.in से भी प्राप्त की जा सकती है।